राजकुमार
हरिद्वार, 19 अगस्त।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में आगामी 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक एक साथ आयोजित होगी।
इस दौरान उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, श्रम न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य व जिला स्तर), ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून आदि न्यायिक संस्थानों में लंबित वादों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामले निस्तारित किए जाएंगे –
फौजदारी के शमनीय मामले
धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) के मामले
मोटर दुर्घटना दावा मामले
वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित विवाद
श्रम संबंधी विवाद
भूमि अर्जन से संबंधित प्रकरण
दिवानी वाद, राजस्व एवं अन्य सहायक मामले
वेतन, भत्तों व पेंशन से जुड़े विवाद
विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी मामले
धन वसूली से संबंधित प्रकरण
उपभोक्ता मामले, IPR मामले व अन्य अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में लंबित विवाद
मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान
ऐसे अन्य मामले, जिनका निपटारा आपसी सहमति से संभव हो।
जिन पक्षकारों को अपने विवाद इस लोक अदालत में निस्तारित करवाने हैं, वे 12 सितम्बर 2025 तक अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं संबंधित न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर अपने वाद नियत करवा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को अपने मामलों का शीघ्र, सस्ता व आपसी सहमति से निस्तारण करवाने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
