राजकुमार
हरिद्वार, 18 अक्टूबर 2025 —
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शासकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता और नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के आरोप में वरिष्ठ सहायक (सहा. वा.वा.न.) श्री महेश कुमार सोनी, तहसील हरिद्वार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार, उप जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रेषित आख्या में यह उल्लेख किया गया था कि संबंधित कर्मचारी ने तहसीलदार द्वारा जारी स्पष्टीकरण का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। जिलाधिकारी ने इस गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है।
निलंबन अवधि के दौरान श्री सोनी को कलक्ट्रेट हरिद्वार के संग्रह अनुभाग में सम्बद्ध किया गया है।
इस अवधि में उन्हें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम-53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता अर्द्ध वेतन के बराबर मिलेगा।
हालांकि, यदि निलंबन से पूर्व वेतन के साथ महंगाई भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा था, तो निलंबन अवधि में भी महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
अन्य प्रतिकर भत्ते तभी देय होंगे, जब यह प्रमाणित हो जाए कि वे वास्तव में उसी मद में व्यय किए जा रहे हैं।
साथ ही, भुगतान के लिए श्री सोनी को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निलंबन अवधि में किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
