हरिद्वार, 17 अक्टूबर 2025 –
जनपद हरिद्वार के विकासखंड लक्सर अंतर्गत ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर की ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती देवी को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निलम्बित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत के कश्यप बस्ती में सीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर जिलाधिकारी ने सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को मामले की जांच के निर्देश दिए थे।
जांच प्रक्रिया के दौरान ग्राम प्रधान को दो बार नोटिस जारी कर आवश्यक अभिलेख और निर्माण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, किंतु उन्होंने निर्धारित समयावधि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।
इस पर जिलाधिकारी ने इसे उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 133 का स्पष्ट उल्लंघन माना।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अधिनियम की धारा 138(1) के अंतर्गत यदि कोई प्रधान या पंचायत सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करता है, अनाचार में लिप्त पाया जाता है, या पंचायत की निधि अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाता है, तो उसे विभागीय अंतिम जांच तक निलम्बित किया जा सकता है।
इसी प्रावधान के तहत, ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती देवी को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और अभिलेख न उपलब्ध कराने के कारण तत्काल प्रभाव से पद से निलम्बित कर दिया गया है।
निलम्बन अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर के कार्यों और दायित्वों का निर्वहन पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और जांच से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
हरिद्वार:-जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम प्रधान बसंती देवी को किया निलम्बित, दो बार नोटिस के बावजूद अभिलेख उपलब्ध न कराने पर की गई कार्रवाई
