हरिद्वार/कांगड़ी:-🌳 बाग को कॉलोनी में बदलने का खेल, हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध कॉलोनी, HRDA अभी भी मौन,

🌳 हरिद्वार | विशेष रिपोर्ट


जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि इस भूमि के ऊपर से 132 केवी हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजरती है। इतनी उच्च क्षमता वाली विद्युत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होती।

Central Electricity Authority (Safety Regulations 2010)
Uttarakhand Building Bye-Laws 2011
NGT Act 2010

इन सभी प्रावधानों के अनुसार बिना पर्यावरणीय अनापत्ति (EC) के तथा विद्युत सुरक्षा मानकों के बिना ऐसे क्षेत्रों में निर्माण / प्लॉटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई हो

हाई टेंशन लाइन के सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत UPPCL की टीम से साइट निरीक्षण कराया जाए

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