राजकुमार
हरिद्वार, 20 मार्च।
जनपद हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजीतपुर में छात्रों से मध्याह्न भोजन योजना के लिए लकड़ियां ढुलवाने का मामला सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मीडिया में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर संबंधित प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) अमित कुमार चन्द ने बताया कि समाचार के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से लकड़ी ढुलाई का कार्य कराया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रथम दृष्टया यह कृत्य बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016), निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा बाल सुरक्षा एवं संरक्षण मानकों का उल्लंघन पाया गया है। साथ ही यह उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भी विपरीत है।
प्रकरण को गंभीर कदाचार, छात्रहित की उपेक्षा और बाल संरक्षण मानकों के उल्लंघन की श्रेणी में रखते हुए संबंधित प्रधानाध्यापिका को उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत निलंबित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान प्रधानाध्यापिका को उप शिक्षा अधिकारी, बहादराबाद कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। मामले में विस्तृत जांच जारी है तथा आरोप पत्र पृथक से जारी किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
