एडवोकेट शुभम भारद्वाज
हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक अंतर्गत कोटा मुरादनगर स्थित मै० काम्बोज फिलिंग स्टेशन (बायोडीज़ल पंप) पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पेट्रोल बिक्री का पर्दाफाश किया है। औचक छापेमारी के दौरान पंप परिसर से लगभग 120 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया, जबकि पंप को केवल बायोडीज़ल बिक्री का ही लाइसेंस प्राप्त था।

छापेमारी के समय पंप पर मौजूद एक सैल्समैन को दोपहिया वाहनों में कीप (फूल) के माध्यम से पेट्रोल भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ में सैल्समैन ने स्वीकार किया कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहन चालकों की मांग पर पंप स्वामी द्वारा पेट्रोल की अवैध व्यवस्था की जाती थी।

सैल्समैन की निशानदेही पर पंप परिसर के एक स्टोर रूम की जांच की गई, जहां चार प्लास्टिक कैनों में भरा करीब 120 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ। मौके से पेट्रोल भरने में इस्तेमाल की जा रही कीप भी जब्त की गई। सभी कैनों को सील कर अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित सुपुर्दगी में रखा गया।

पेट्रोल की वैधता को लेकर जब पंप स्वामी श्रवण काम्बोज से दूरभाष पर वार्ता की गई, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जांच में स्पष्ट हुआ कि पंप स्वामी दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदकर अपने बायोडीज़ल पंप पर बेच रहा था, जो कि पेट्रोलियम रूल्स 2002 और आवश्यक वस्तु अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है।

इस पूरे मामले में जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार श्याम आर्य के निर्देश पर पंप स्वामी श्रवण काम्बोज एवं सैल्समैन संजीव सैनी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति की गई है। यह कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक बहादराबाद प्रकाश फर्त्याल एवं अरुण कुमार द्वारा 16 दिसंबर 2025 को की गई। बताया जा रहा है कि विभाग को लंबे समय से इस पंप के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह निर्णायक कार्रवाई की गई।

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध ईंधन कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
