उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम.5000 रुपये से अधिक का सामान खरीदने पर अपने अफसर को बताना होगा अनिवार्य

राजकुमार

उत्तराखंड शासन के कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुपालन को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। खुद या परिवार के नाम से संपत्ति खरीदने के लिए भी कर्मचारियों को पहले ऑफिस में सूचना देनी होगी।

अगर आप 5000 रुपये से अधिक का सामान खरीद रहे हैं तो पहले अपने अफसर को बताना होगा। घर में कोई भी जमीन खरीदना चाहेगा तो पहले अपने विभागाध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी होगी। मुख्य सचिव ने इस उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है।

मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या परिवार के नाम से जमीन की खरीद तभी कर सकेगा जब उसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे।

चल संपत्ति का विवरण मांग सकता है

इसी प्रकार, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने एक माह के वेतन या 5000 रुपये जो भी कम हो, उससे अधिक की चल संपत्ति जैसे टीवी, फ्रीज, एसी खरीदने से पहले अपने अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
नियुक्ति के समय और हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी, जिसका वह स्वयं मालिक हो। ये भी स्पष्ट है कि उनका अफसर कभी भी सभी चल, अचल संपत्ति का विवरण मांग सकता है। विवरण में ये भी बताना होगा कि यह संपत्ति किस तरीके से अर्जित की गई है। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने अधिकार को बताए बिना इस तरह की खरीद नहीं कर सकेगा। उन्होंने इसका सख्ती से पालन करने को कहा है।

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