राजकुमार
📍 हरिद्वार | 21 मार्च 2026
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देशों के तहत जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और घटतौली के खिलाफ जिला पूर्ति विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को की गई छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें कई सिलेंडरों में निर्धारित मानक से कम गैस पाई गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों का किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उपयोग किसी भी स्थिति में न हो और यदि कहीं भी कालाबाजारी या घटतौली की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लागू “प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026” के तहत टीम द्वारा क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। इस दौरान रोशनाबाद स्थित सत्य इण्डेन गैस सर्विस के दो पूर्ति वाहन नवोदय नगर चौक पर गैस वितरण करते हुए पाए गए।
निरीक्षण टीम ने जब दोनों वाहनों की जांच की, तो उनमें कुल 68 घरेलू गैस सिलेंडर मौजूद पाए गए। सभी सिलेंडरों को उतारकर उनका वजन कराया गया, जिसमें से 18 सिलेंडरों में निर्धारित मानक से कम गैस पाई गई। यह एक गंभीर अनियमितता मानी गई।
कार्रवाई करते हुए विभाग ने सभी 18 कम गैस वाले सिलेंडरों को जब्त कर लिया और उन्हें शिवालिक नगर स्थित श्री बालाजी भारत गैस सर्विस की सुपुर्दगी में दे दिया गया। साथ ही, दोनों वाहनों के चालक—विकास कुमार और नवीन कुमार (निवासी जगजीतपुर)—के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसके अलावा गैस एजेंसी स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग का कहना है कि आगे भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
इस पूरी कार्रवाई में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देव चन्द, पूर्ति निरीक्षक प्रकाश और पूर्ति निरीक्षक अरुण सैनी सहित विभाग की टीम मौजूद रही।
प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडर में घटतौली या कालाबाजारी की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
